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मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ धन शोधन रोकथाम कानून के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को इस बारे में बताया। उन्होंने बताया कि देशमुख के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय अब देशमुख और अन्य लोगों को पूछताछ के लिए तलब कर सकता है। बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर नियमित मामला दर्ज कर सीबीआई द्वारा की गई आरंभिक जांच के बाद ईडी ने यह मामला दर्ज किया है। बंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए घूस के आरोपों की जांच करने को कहा था।
देशमुख के खिलाफ सीबीआई के बाद मंगलवार को ईडी ने शिकायत दर्ज की है, जिस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व गृहमंत्री ने कहा कि मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि ईडी ने मेरे खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिस प्रकार हमने जांच में सीबीआई का पूरा सहयोग किया था, उसी प्रकार ईडी का भी करूंगा। देशमुख ने कहा कि मेरे खिलाफ हो रही कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि जब मैं गृह मंत्री था तब हमने कुछ निर्णय लिया था, इसमें राज्य में सीबीआई पर पाबंदी, दादरा हवेली के निर्दलीय सांसद की संदिग्ध हालत में हुई मौत के जांच का आदेश जैसे कई अन्य निर्णय मैंने गृहमंत्री रहते हुए लिया था, जिसकी सजा मुझे मिल रही है। यह सही है कि सत्य परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन पराजित नही हो सकता।
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