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जय
शेट्टी हत्याकांड में मिली उम्रकैद की सजा रद्द
मुंबई, बॉम्बे
हाई कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। वर्ष 2001 में यहाँ होटल
व्यवसायी जय शेट्टी की हत्या के संबंध में गैंगस्टर छोटा राजन को दी गई उम्रकैद की
सजा बुधवार को निलंबित कर दी। हाई कोर्ट ने छोटा राजन को जमानत दे दी है।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने
राजन को एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी। बहरहाल, राजन
अन्य आपराधिक मामले के संबंध में अभी जेल में ही रहेगा। इस साल मई में एक विशेष
अदालत ने राजन को होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था और उसे
उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सेंट्रल मुंबई के गामदेवी में ‘गोल्डन
क्राउन’ होटल के मालिक जय शेट्टी की चार मई 2001 को होटल की पहली मंजिल पर राजन गिरोह के कथित सदस्यों ने गोली मारकर हत्या
कर दी थी। जाँच से पता चला था कि शेट्टी को छोटा राजन गिरोह के एक सदस्य हेमंत
पुजारी से वसूली का फोन आया था और पैसे न देने के कारण उसकी हत्या की गई थी।
वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर जे डे की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहा राजन
अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। पिछले साल एक विशेष केंद्रीय जाँच ब्यूरो
(सीबीआई) अदालत ने राजन को प्रसिद्ध मुंबई ट्रेड यूनियन नेता डॉ. दत्ता सामंत की
हाई-प्रोफाइल हत्या की साजिश रचने के आरोप से बरी कर दिया था, जिनकी 1997 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
फिलहाल छोटा राजन के जल्द ही जेल से रिहा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वह विभिन्न शहरों में कई अन्य मामलों में मुकदमे का सामना कर रहा
है। अदालत ने कहा, 'इस मामले में डॉ. दत्ता सामंत की हत्या
की साजिश के संबंध में आरोपियों के खिलाफ कोई भी सबूत रिकॉर्ड पर नहीं आया है।' डॉ. सामंत की 16 जनवरी, 1997 को
पद्मावती रोड पर चार लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब
वह अपनी जीप में पवई से घाटकोपर जा रहे थे। हालाँकि वर्ष 2000 में हत्या के लिए तीन लोगों को दोषी ठहराया गया था, लेकिन
राजन का नाम मामले में वांछित आरोपियों में शामिल था। उसे वर्ष 2015 में इंडोनेशिया में गिरफ्तार किया गया और मुंबई लाया गया, जिसके बाद उसके खिलाफ सभी लंबित मामलों को सीबीआई को सौंप दिया गया।
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